सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के एक दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए दोषियों द्वारा दायर की गई सजा पर रोक लगाने की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने दोषियों- अक्षय और पवन की याचिकाओं पर जेल प्रशासन से जवाब मांगा था।
दोनों दोषियों ने तीन मार्च को होने वाली अपनी फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, क्योंकि हाल ही में उनके द्वारा दायर की गईं दया और क्यूरेटिव याचिकाएं विचाराधीन हैं।
कोर्ट ने सोमवार को जेल प्रशासन तथा दोषियों के वकील की दलीलें सुनीं, जिसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया।
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